Sahara Refund : सहारा निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, जल्द फंसे हुए पैसे वापस करने के दिए आदेश। सहारा इंडिया में लाखों लोगों का पैसा रुका हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला लिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है की जल्द से जल्द सहारा निवेशकों का पैसा वापस किया जाये। कोर्ट ने सम्पति को बेचकर पैसा वापस करने के लिए कहा गया है।
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SEBI-सहारा रिफंड खाते जमा 10 हजार करोड़ जमा करने को कहा
SEBI और सहारा मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा ग्रुप पर अपनी संपत्ति बेचकर SEBI-सहारा रिफंड खाते में लगभग 10,000 करोड़ रुपये जमा करने और निवेशकों का फंसा हुआ पैसा लौटाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2012 को जारी अपने निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियां SIRECL और SHICL व्यक्तिगत निवेशकों या निवेशकों के समूहों से एकत्र की गई राशि को SEBI को 15% वार्षिक ब्याज के साथ लौटा देंगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को अदालत के निर्देश के अनुसार राशि जमा नहीं करने के लिए नाराजगी व्यक्त की है और उसे फटकार भी लगाई है। अदालत ने कहा है कि यह सब सदस्यता राशि जमा करने की तारीख से लेकर पुनर्भुगतान की तारीख तक 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। अब तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सहारा ग्रुप को अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश जारी किया है।