PM Kusum Yojana के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर मिल रही है सब्सिडी, आवेदन के लिए इन दस्तावेज की होंगी जरूरत

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PM Kusum Yojana के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर मिल रही है सब्सिडी, आवेदन के लिए इन दस्तावेज की होंगी जरूरत। आधुनिक तकनीक के साथ कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप आधुनिक उपकरणों का सहारा ले सकते हैं. ऐसे में सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप लगाकर आप आसानी से सिंचाई का काम कर सकते हैं. सरकार किसानों को सौर पंप लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सब्सिडी दे रही है.

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सरकार की इस योजना से किसानों को मिलेंगा लाभ

भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है. कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के साथ आप खेती के क्षेत्र में आसानी से आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं.

PM Kusum Yojana के तहत मिलेंगी सब्सिडी

सौर उपकरणों का उपयोग करने से पर्यावरण हितैषी कार्य होता है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है. साथ ही पारंपरिक तकनीक के पंप जीवाश्म ईंधन से चलते हैं, ऐसे में वे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं. सौर पैनल लगाकर आप आर्थिक बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पैनल से उत्पादित बिजली से चलते हैं और ग्रिड पर निर्भरता को कम करते हैं. सरकार किसानों को 3 एचपी से 5 एचपी तक के सौर पंप लगाने पर सब्सिडी देती है. इसमें किसानों को 60% तक की सब्सिडी दी जाती है.

जानिए PM Kusum Yojana से कितनी मिलेंगी सब्सिडी

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 3 एचपी सौर पंप की कीमत लगभग 2.15 लाख रुपये है, इसमें किसान को 1.14 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है. 5 एचपी पंप की कीमत लगभग 3.05 लाख रुपये है. इस पर 1.76 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है. वहीं 7.5 एचपी के पंप पर किसानों को 2.38 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है. इस तरह आप आसानी से सब्सिडी के माध्यम से सौर पंप लगा सकते हैं.

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PM Kusum Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • भूमि अभिलेख या पासबुक की फोटोकॉपी (भूमि स्वामित्व का प्रमाण)
  • सिंचाई जल स्रोत का ऑनलाइन घोषणा प्रमाण पत्र
  • विद्युत कनेक्शन नहीं होने का घोषणा प्रमाण पत्र
  • सामान्य और ओबीसी श्रेणी के किसानों के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए.

अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए जिसमें वे 3 से 5 एचपी का सौर पंप लगा सकते हैं.

ऐसे करे PM Kusum Yojana के लिए आवेदन

फिलहाल इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान के किसानों को ही दिया जा रहा है, उन्हें अपने राज्य सरकार के राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Saathi Portal) पर आवेदन पत्र जमा करना चाहिए. योजना के बारे में अधिक जानकारी किसान अपने स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं. भारत सरकार की इस योजना के माध्यम से कृषि का विकास किया जा सकता है और किसानों को आर्थिक मदद दी जा सकती है.

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