मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना : सरकार की इस योजना के तहत बेटियों के माता पिता को मिलेंगी पेंशन, जल्द करे आवेदन। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी लाभकारी योजना चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत बेटियों के माता पिता को हर महीने 600 रूपये पेंशन मिलेंगी। बस इस योजना की कुछ नियम शर्ते है आप इनको जानकर जल्द ही आवेदन कर सकते है। तो चलिए जानते है इस योजना के बारे में
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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रदेश ही लाभकारी योजना में से एक है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे माता पिता जिनकी सिर्फ बेटियाँ है उन अभिभावकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना से प्रदेश के काफी अभिभावकों इसका फायदा मिलने वाला है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए शर्ते
- आवेदक प्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
- आवेदक की संतान के रूप में सिर्फ बेटियाँ हो।
- आवेदन आयकर दाता न हो।
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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस योजना के लिए बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते है। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको लोक सेवा गारंटी पर आवेदन कर सकते है और अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो आपको अपने ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाकर आवेदन कर सकते है।