खाद बीज की दुकान खोलकर आप कर सकते है आसानी से लाखों की कमाई, ऐसे मिलेंगा आपको दुकान का लाइसेंस .अपनी खुद की खाद-बीज की दुकान खोलकर बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं? तो आज हम आपकी ये परेशानी दूर कर देंगे! हम आपको खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस से जुड़ी जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं. जिससे आप आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. अब लाइसेंस के लिए कृषि विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं और ये हमेशा चलने वाला फायदेमंद बिजनेस साबित होता है.
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यहां से करे आवेदन
खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर करना होगा. फिर उसी वेबसाइट पर जाएं और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें. ये वेबसाइट Unifet पोर्टल है, जहां ऑनलाइन आवेदन के लिए आप upagriculture.com पर जाएं और जनहित गारंटी पर क्लिक करें. इसके बाद अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके फॉर्म के साथ अटैच कर दें. ध्यान रखें कि आवेदन पूरा भरा हुआ हो. किसी भी तरह की समस्या होने पर आप कृषि विभाग जाकर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की मदद ले सकते हैं.
1 महीने में मिल जायेंगा लाइसेंस
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट निकाल लें. उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के अंदर संबंधित कार्यालय में जमा कर दें. इसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. आवेदक को हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के अंदर ही ये लाइसेंस मिल जाएगा.
लाइसेंस का आवेदन शुल्क
खाद की बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस का आवेदन शुल्क 1250 रुपये, थोक लाइसेंस का आवेदन शुल्क 2250 रुपये, बिक्री लाइसेंस शुल्क 1000 रुपये और लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क 500 रुपये है।
यह है योग्यता
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक अहम फैसला लिया है. अब खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए 10वीं पास होना जरूरी होगा. इस क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे पहले किसी को भी कृषि में बीएससी या कृषि में डिप्लोमा होना चाहिए.
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जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि अब किसानों को खाद या बीज से संबंधित लाइसेंस लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. आप ऑनलाइन आवेदन करके ये लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आवेदक का 10वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही कुछ शैक्षणिक योग्यता भी होना जरूरी है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान अगर किसी आवेदक के कुछ दस्तावेज पूरे नहीं हैं या कोई त्रुटि है तो हम उसे वापस कर देते हैं और उसे एक समय दिया जाता है. जिसमें उसे अपने कागजात दुरुस्त करने होते हैं. इसके बाद उसे एक महीने की अवधि के अंदर ही लाइसेंस दे दिया जाएगा.